स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: जन परिचय पोर्टल पर पंजीकरण करें
- राशन धारकों को सबसे पहले जन परिचय पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Important Links” सेक्शन में जाएं और “Apply for Online RC” के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको “New User? Sign up for MeriPehchaan” का विकल्प मिलेगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करके एक नया पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- यहां मांगी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को सही-सही भरें।
- अंत में, “Submit” पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके मोबाइल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
स्टेप 2: पोर्टल में लॉगिन करें तथा नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करें
- पंजीकरण पूरा होने के बाद, दोबारा जन परिचय पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर “Search Box” में “Bihar Ration Card” लिखकर सर्च करें।
- इसके बाद आपको “Bihar Ration Card” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- अगली स्क्रीन पर आपको “Proceed” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब खुले नए पेज पर लॉगिन का विकल्प मिलेगा, जहां अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको “Menu” का विकल्प मिलेगा, वहां क्लिक करें।
- इस मेनू में आपको “Application Correction” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: राशन कार्ड की जानकारी दर्ज करें
- नए पेज पर आपको अपने राशन कार्ड नंबर को भरकर “Search” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- यहां पर आपको “Member Details” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की सूची आपके सामने खुल जाएगी।
स्टेप 4: सदस्य का नाम हटाएं
- जिन सदस्यों का नाम हटाना है, उनके नाम के आगे “Delete” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको पुष्टि के लिए एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमें आपसे डिलीट की प्रक्रिया को कन्फर्म करने के लिए कहा जाएगा।
- कन्फर्म करने के बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा।
- सबमिट करने के बाद एक रसीद (Acknowledgment) जनरेट होगी, जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
राशन कार्ड से नाम हटाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे:
- परिवार के सदस्य का विवाह हो जाने के बाद उनका नाम दूसरे राशन कार्ड में जोड़ना।
- परिवार के किसी सदस्य का देहांत हो जाना।
- कोई व्यक्ति पहले ही अन्य राशन कार्ड में शामिल हो चुका हो।
- संबंधित सदस्य ने अपना अलग राशन कार्ड बनवा लिया हो।
इन कारणों में से किसी भी स्थिति में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद नाम हटाया जा सकता है।
ऑफलाइन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित कदम अपनाए जा सकते हैं:
- अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय (Block Supply Office) में जाएं।
- वहां से आपको “Ration Card Correction Form” प्राप्त करना होगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि) संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया के बाद आपके राशन कार्ड से संबंधित व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा।
बिहार खाद्य आपूर्ति विभाग की ऐप मेरा राशन 2.0 के जरिये भी नाम हटाया जा सकता है ।
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